पत्थलगांव मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ की रहने वाली 55 वर्षीय महिला ने थाना आकर दिनांक 14.09.2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पत्थलगांव में रहने के दौरान दिनांक 2 दिसम्बर 2014 को खुद की ही बेटी नवलक्ष्मी तिवारी उसके के चेक में 17 लाख रू. भरकर फर्जी हस्ताक्षर कर अपने बैंक खाता में रकम ट्रांसफर करा ली है।
उक्त रिपोर्ट पर आरोपिया के विरूद्ध धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की रिपोर्ट के बाद से आरोपिया फरार थी।
प्रकरण कर के विवेचना दौरान कूटरचित चेक को जप्त किया। बता दें कि लंबे समय से फरार चल रही आरोपिया नवलक्ष्मी तिवारी पता-तलाश कर सरकंडा जिला बिलासपुर में मिलने पर उसे अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ कर आरोपिया से उक्त ठगी की गई रकम से क्रय किया गया अचल संबंधी दस्तावेज जप्त किया गया एवं प्रकरण में धारा 467, 468, 471 भा.द.वि. का समावेश किया गया। आरोपिया के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
आरोपिया को गिरफ्तार करने में निरीक्षक एन.एल.राठिया, एन.पी.साहू, सुरेन्द्र निराला, लीना तिर्की की सराहनीय भूमिका रही।

