मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पत्र जारी है इस स्वरोजगार योजना के तहत सरकार युवाओ को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी इसके लिए इच्छुक व्यक्ति अपने जिला के जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र मे अपना आवेदन कर सकते है अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है और आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने चाहते है तो यह मौका आपके लिए बहुत अच्छा है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार युवाओ को रोजगार शुरू करने मे आर्थिक मदद करेगी इसके लिए आप आवेदन कर सकते है इसके बाद सरकार आपके आइडिया का अध्ययन करके और आपकी स्थिति और पात्रता को देखकर आवेदन स्वीकार करके आपको लोन प्रदान किया जाएगा
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना –
इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओ को रोजगार शुरू करने मे आर्थिक सहायता प्रदान करना है इसलिए सेवा कारोबार के लिए 10 लाख रुपए तथा बढ़े उद्योग के लिए 25 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है |इस योजना के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार को लघु व्यवसाय के लिए 2 लाख तथा बढ़े उद्योग के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा इस योजना मे सरकार की तरफ से 25 % तक की छुट भी दी जाएगी |
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए मुख्य पात्रता नियम –
1. अभ्यर्थी कम से कम 8वी पास होना अनिवार्य है
2. अभ्यर्थी की उम्र 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए निर्धारित वर्गो के लिए 5 वर्ष की छुट दी गयी है
3. छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी
4. आवेदक किसी भी प्रकार के ऋण का चूक करता ना हो
कैसे करे आवेदान –
अगर आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना मे आवेदन करना चाहते है तो जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के कार्यालय मे जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते है इसके बाद फॉर्म भरे और आवश्यक दस्तावेज़ के साथ जमा कर दे इसके बाद पात्रता की जांच होगी उसके बाद सरकार के द्वारा आपको लोन प्रदान की जाएगी |

