जशपुर कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए और प्रारंभिक जांच में ही कलेक्टर जशपुर ने कार्रवाई करते हुए यहां के कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 विवेक ताम्रकार को निलंबित कर दिया है - Chhattisgarhkimunaadi.com

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गुरुवार, 12 अगस्त 2021

जशपुर कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए और प्रारंभिक जांच में ही कलेक्टर जशपुर ने कार्रवाई करते हुए यहां के कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 विवेक ताम्रकार को निलंबित कर दिया है

 मोर जमीन मोर मकान योजना के  तहत्  किया गया भ्रष्टाचार  ,महिला को बेचना पड़ा मंगलसूत्र,परिवार डूबा कर्ज में ,महिला को न्याय मिले ,बीजेपी ने किया धरना प्रदर्शन



जशपुर-पत्थलगांव नगर पंचायत कोतबा  में खुलकर सामने आ रहा है ऐसा भ्रष्टाचार जिसने  छीन लिया  महिला के सुहाग की निशानी ,महिला का मंगलसूत्र ,साथ ही कर्ज में डूब गया परिवार । केंद्र शासन की महत्त्वाकांक्षी योजना  मोर जमीन मोर मकान योजना में खुलकर भ्रष्टाचार  सामने आ रहा है ,हितग्राही से मकान स्वीकृति के बाद उनके खाते में रुपए डालने के नाम पर 25 हजार रूपए लिए जाने की बात सामने आ रही है ।जिस पर सांसद प्रतिनिधि विजय शर्मा सहित भाजपा के अन्य समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा महिला को न्याय दिलाने नगर पंचायत  के द्वार पर में धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे है ।  पैसे वापसी के साथ  आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं का की मांग है कि विवेक  ताम्रकार सहित विकाश गुप्ता पर उचित कार्रवाई की जाए । बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब तक कार्यवाही न हो तब तक अपना धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कहा ।


जशपुर कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए और प्रारंभिक जांच में ही कलेक्टर जशपुर ने कार्रवाई करते हुए यहां के कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 विवेक ताम्रकार को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही दिनेश साहू से अवैध रूप से राशि लिये जाने की शिकायत एवं नायब तहसीलदार बागबहार के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विवेक ताम्रकार , सहायक ग्रेड -3 , नगर पंचायत कोतबा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम -9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय परियोजना अधिकारी , जिला शहरी विकास प्राधिकरण जशपुर , जिला जशपुर ( छ.ग. ) निर्धारित किया जाता है । निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।



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