रायपुर, 06 जनवरी 2022
राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों में किये गए प्रावधान की प्रवृत्ति की कालावधि 31 दिसंबर 2021 को 31 दिसंबर 2023 तक वृद्धि किये जाने संबंधी अधिसूचना का अनुमोदन कर दिया है।
रायपुर, 06 जनवरी 2022
राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों में किये गए प्रावधान की प्रवृत्ति की कालावधि 31 दिसंबर 2021 को 31 दिसंबर 2023 तक वृद्धि किये जाने संबंधी अधिसूचना का अनुमोदन कर दिया है।

