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बुधवार, 4 अगस्त 2021

जशपुर कलेक्टर महोदय कावरे ने जिला अस्पताल भ्रष्टाचार के मामले में 7 हुए निलंबित का आदेश जारी....



जशपुर : कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने जिला अस्पताल जशपुर में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में की गयी वित्तीय अनियमितता की जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन 11 जून 2021 के अनुसार छ.ग. शासन भण्डार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित नियम 2004 के नियम 08 के अनुसार नियमों का पालन नहीं करते हुए तथा अभिलेखों का संधारण न कर वित्तीय अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप जिला चिकित्सालय जशपुर के लेखापाल श्री संदीप दास, लेखापाल श्री सुरेश टोप्पो, लेखपाल श्री जोगी राम, स्टोर  लिपिक श्री स्वाधीन साहू, स्टोर  लिपिक तेज प्रसाद चौहान, स्टोर प्रभारी श्री हरी प्रसाद डनसेना को सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।


 निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर निर्धारित किया गया है। उक्त अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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