रिपोर्टर रामखिलावन यादव
दरअसल पीड़िता ने सारागाव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी आरोपी योगेश माननेवार के द्वारा 02 मार्च 2021 को से 06जून 2023 तक पीड़िता को शादी का सांझा देकर दुष्कर्म किया गया और पीड़िता के द्वारा आरोपी योगेश माननेवार को शादी करने की बात कही थी तो योगेश माननेवार शादी से मुकर गया तो पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने योगेश माननेवार के खिलाफ आई पी सी की धारा 376 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है
पुलिस ने प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी योगेश माननेवार अमरूवा गांव निवासी को गिरिफ्तार किया है और उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया है


