महासमुंद बीते दिनों जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया है. बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी परसराम चंद्राकर का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो विभागीय महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे. इतना ही नहीं उन्होंने इस काली करतूत में सरकारी वाहन का प्रयोग किया था.
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण ) नियम 1965 के नियम -3 के विपरीत कदाचार एवं गंभीर नैतिक पतन की श्रेणी में आता है । 3 / अतएव , राज्य शासन , एतद्वारा श्री परसराम चन्द्राकर ( मूल पद प्राचार्य ) , प्रभारी शिक्षा अधिकारी महासमुन्द को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा तत्काल प्रभाव निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक ( शिक्षा ) रायपुर नियत किया जाता है । श्री परसराम चन्द्राकर को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा

