जशपुर ब्रेकिंग : नाइट कर्फ्यू लागू , स्कूल होगी बंद , जशपुर पॉजिटिव केस बढ़ने से कलेक्टर ने जारी किया आदेश... क्या-क्या प्रतिबंधित होगा... पढ़िए पूरी खबर - Chhattisgarhkimunaadi.com

Breaking

Home Top Ad

मध्यप्रदेश़/छत्तीसगढ के सभी जिलों में संवाददाता की आवश्यकता है इच्छुक व्यक्ति ही संपर्क करें 9644565147,8889471190 छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के सभी जिलों में संवाददाता की आवश्यकता है इच्छुक व्यक्ति ही संपर्क करें 9644565147,8889471190
हिंन्दी न्यूज |अंग्रेजी न्यूज|नौकरी|CGjobse.in|रायपुर|कोरोना|जशपुर|देेश-विदेश|राजनीतिक|हिंन्दी न्यूज |अंग्रेजी न्यूज|नौकरी|CGjobse.in|रायपुर|कोरोना|जशपुर|देेश-विदेश|राजनीतिक

बुधवार, 5 जनवरी 2022

जशपुर ब्रेकिंग : नाइट कर्फ्यू लागू , स्कूल होगी बंद , जशपुर पॉजिटिव केस बढ़ने से कलेक्टर ने जारी किया आदेश... क्या-क्या प्रतिबंधित होगा... पढ़िए पूरी खबर


जशपुर , दिनांक 05 / 01 / 2022 राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय - समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी । उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई , जिससे वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों / शर्तो का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरुप युक्ति युक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है । इस संबंध में छ.ग. शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , महानदी भवन , नवा रायपुर द्वारा आदेश क्रमांक 567 / स.सा.प्र.वि. / 2021 नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 04.01.2022 के तहत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है । 

चूंकि जिला जशपुर में कोविड -19 पॉजिटिविटी की दर 04 प्रतिशत से अधिक है । अतः सामान्य प्रशासन विभाग छ.ग. शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों , दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट , 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये में , रितेश कुमार अग्रवाल , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला जशपुर ( छ.ग. ) निम्नलिखित आदेश


1. जशपुर जिला अंतर्गत रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया जाता है परंतु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार , सब्जी मंडी , लोडिंग - अनलोडिंग एवं परिवहन की अनुमति होगी । पेट्रोल पंप , दवाई दुकान , दवाई की डिलीवरी , एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत् नियमित समय अनुसार संचालित रहेगें । 


2.होटल , रेस्टोरेंट , ढ़ाबा , फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान अधिकतम रात्रि 08:00 बजे तक 1/3 क्षमता के साथ संचालित होंगे टेक अवे एवं होम डिलीवरी रात्रि 12:00 बजे तक ही किया जा सकेगा ।


3. जिला जशपुर अंतर्गत समस्त प्रकार के जुलूसों , रैलियों , सभाओं , सार्वजनिक समारोहों , सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / खेल ( विवाह आयोजन एवं अन्त्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर ) आदि सामूहिक आयोजन आगामी आदेश पर्यन्त पूर्ण प्रतिबंधित रहेंगे । वैवाहिक आयोजन एवं अन्त्येष्टि / दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी । इस हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।


4. यदि किसी व्यक्ति को सर्दी , खांसी , बुखार , सांस लेने में तकलीफ , स्वाद या गंध महसूस नहीं होना , दस्त , उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो , तो निकटतम नवजापुनद केन्द्र में कोविड -19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वांरटाईन में रहना अनिवार्य होगा रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा ।


5 . जशपुर जिले अंतर्गत सभी होलसेल दुकानें , जिम , सिनेमा घर थियेटर ऑडिटोरियम , होटल , रेस्टोरेन्ट्स , मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जावे । 


5.समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक , कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा । सभी व्यवसायियों को अपने दुकान / संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्व प्रथम मास्क का विक्रय / वितरण किया जा सके एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं / सेवाओं का विक्रय किया जायें उल्लंघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करेगें ।


7. निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपडेट करेगें । 


8. समस्त स्कूल , आंगनबाड़ी केन्द्र , प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी । ऑनलाईन मोड में कक्षाएं जारी रहेंगी । कोविड टीकाकरण कार्य हेतु वर्ष 15-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है । मध्यान्ह भोजन योजना के तहत् दी जाने वाली सामग्री / राशन का वितरण संबंधित बच्चों के घर में पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जावे । 


9.संघ लोक सेवा आयोग / राज्य लोक सेवा आयोग / कर्मचारी चयन आयोग / व्यवसायिक परीक्षा मण्डल इत्यादि द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित विद्यालय केवल परीक्षा संचालन के उद्देश्य से खोले ज सकेगें । 


10. जशपुर जिला अंतर्गत आगामी आदेश तक पुस्तकालय , स्वीमिंग पुल , वाटर पार्क इत्यादि का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।


11. राज्य की सड़क सीमाओं पर आने वाले यात्रियों की रैंडम चेकिंग की जावेगी ।


12 किसी क्षेत्र में कोविड -19 पॉजिटिव मरीज पाये जाने पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा माइक्रो / मिनी कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।


13. सभी सार्वजनिक स्थानों , भीड़ , बाजारों , दुकानों आदि में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा । उल्लंघन की दशा में पुलिस एवं नगरीय निकाय के द्वारा सख्त चालानी कार्यवाही की जावेगी ।

 

14. नगरपालिका जशपुर अंतर्गत साप्ताहिक हाट बाजार ( गुरूवार एवं रविवार ) आगामी आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रहेंगे । ग्रामीण क्षेत्र / एवं अन्य नगरीय क्षेत्र अंतर्गत लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी परिस्थिति अनुसार बंद करने का आदेश प्रसारित करेंगे ।


15. बैठकों के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधा के उपयोग को बढ़ावा दिया जावे ।


16. सरकारी अधिकारियों को हवाई यात्रा या भीड़ - भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रा करने से बचना होगा , जब तक कि ऐसा किया जाना बिल्कुल अपरिहार्य न हो ।

 

 17.जशपुर जिले में कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी , जांच , निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण , संगरोध और ईलाज से संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है , तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीसेस एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा ।


वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है । आदेश का व्यापक प्रचार - प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें । यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा । 


आज दिनांक 05/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।


read also: Jashpur breaking: Night curfew implemented, school will be closed, collector issued order due to increase in Jashpur positive case... what is banned... read full news



"
"