बलरामपुर जिले के रामानुजगंज चौकी डबरा, थाना पस्ता अपराध क्रमांक 119/2021 धारा 363, 366, 376, 2ढ भादवी पोक्सो एक्ट की धारा 6
रिपोर्टर - अर्जुन प्रसाद गुप्ता
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की नाबालिक लड़की जो ग्राम कोचली में रिश्तेदार विमल कुजूर के घर में रहकर मिशन स्कूल में पढ़ाई कर रही थी मोबाइल के माध्यम से उसकी जान पहचान जशपुर जिला के अंकित कुजूर से करीबन 8-10 माह पूर्व हुई थी। दिनांक 6:12:2021 को पीड़िता घर से बिना बताए स्कूल जाने को बोलकर घर से निकली और अंकित कुजूर के बुलाने पर बस में बैठकर अंकित के पास चली गई थी। परिजनों के काफी तलाश करने पर नहीं मिलने से दिनांक 10-12-2021 को चौकी डबरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर चौकी डबरा में अपराध क्रमांक 119/21 धारा 363 भा द वि पंजीबद्ध कर घटना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर श्री रामकृष्ण साहू एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार नायक को दिया गया जिनके निर्देशानुसार पुलिस अनुविभागीय अधिकारी रामानुजगंज श्री नारद सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में टीम तैयार कर अपहृता की पता-तलाश पर रवाना किया गया, पता तलाश के दौरान पीड़िता को ग्राम नारायणपुर धीरवाली में अंकित कुजूर के साथ होने की सूचना पर घेराबंदी कर अंकित कुजूर के कब्जे से बरामद किया गया अंकित कुजूर से पूछताछ करने पर ग्राम नारायणपुर में अपने घर के बगल में अपहृता को रखना तथा नाबालिक लड़की को जानते हुए शादी करूंगा कहकर दैहिक शोषण करना स्वीकार किया। आरोपी अंकित कुजूर पिता रूबेन कुजूर उम्र 22 वर्ष निवासी नारायणपुर, चिरवारी, थाना जशपुर के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण में धारा 366 376 2-ढ भादवी एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी जाकर आरोपी अंकित कुजूर को दिनांक 11-12-2021 को गिरफ्तार किया गया है। अपहृता को उसके पिता इंद्रसाय के सुपुर्द किया गया है।
*इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी डबरा श्री राजकुमार कश्यप, स.उ.नि. गोमती प्रसाद यादव, आरक्षक राजेंद्र, अमीरचंद, पंकज शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, अनिल पैकरा, सागर सिंह, कुलदीप कुमार, सुरेंद्र सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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