सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया श्रीमती सुमित्रा मिंज पति श्री हेलारियुस मिंज ग्राम बादूपारा तहसील-बगीचा जिला - जशपुर (छ.ग.) द्वारा थाना- बगीचा में बार-बार जाकर कार्यवाही करने निवेदन किये जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक बगीचा थाना में उपनिरीक्षक सकलूराम भगत के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया,महिला ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर आप बीती बताई और एफआईआर दर्ज नहीं करने में घोर लापरवाही का बात बताया, जिसकी शिकायत एस डी एम कार्यालय में करने उपरान्त बगीचा पुलिस को एफआईआर दर्ज करने कहा गया लेकिन यहां भी थाना प्रभारी ने अपनी मनमर्जी की। उक्त मामले की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने अपने कुशल कार्यप्रणाली का प्रमाण देते हुवे कारण बताओ नोटिस जारी किया है।जिसमें उल्लेख है कि उपनिरीक्षक सकलूराम भगत के द्वारा धारा 154 सीआरपीसी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।पत्र में अंकित है कि प्रार्थिया के आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं करना कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। उक्त कृत्य के लिए "क्यों न आपकी आगामी एक वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से रोकी जावे" इस संबंध में थाना प्रभारी को अपना जवाब तत्काल प्रस्तुत करनें को कहा गया है।
बुधवार, 3 नवंबर 2021
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थाना- बगीचा में बार-बार जाकर कार्यवाही करने निवेदन किये जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक बगीचा थाना में उपनिरीक्षक सकलूराम भगत के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया,महिला ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर आप बीती बताई और एफआईआर दर्ज नहीं करने में घोर लापरवाही का बात.....
थाना- बगीचा में बार-बार जाकर कार्यवाही करने निवेदन किये जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक बगीचा थाना में उपनिरीक्षक सकलूराम भगत के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया,महिला ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर आप बीती बताई और एफआईआर दर्ज नहीं करने में घोर लापरवाही का बात.....
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