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बुधवार, 6 अक्टूबर 2021

CG ब्रेकिंग उचित मूल्य दुकान में बीपीएल हितग्राहियों से निःशुल्क चावल देने की बजाए ... पैसा लिया जा रहा था.... फिर हुआ जांच के बाद निलंबित...

 


रायपुर, 06 अक्टूबर 2021

कोरिया जिले के विकासखण्ड़ खड़गवां अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान खंधौरा के संचालनकर्ता ऐजेंसी (ग्राम पंचायत खंधौरा) द्वारा बी.पी.एल. हितग्राहियों से आबंटित निःशुल्क चावल की राशि लिए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि एजेंसी द्वारा माह अगस्त एवं सितम्बर 2021 में आबंटित निःशुल्क चावल के लिए गरीबी रेखा के नीचे वाले हितग्राहियों से राशि लिए जा रहे थे, इसके अलावा ग्रामीणों ने एजेंसी के संचालक द्वारा 55 रूपये प्रति लीटर में केरोसीन विक्रय करने की शिकायत की थी। इस संबंध में कोरिया जिले सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा जांच में शिकायत सही पायी गई, जिसके बाद एजेंसी ग्राम पंचायत खंधौरा के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान खंधौरा के भौतिक सत्यापन में माह अक्टूबर 2021 के लिये भंडारित खाद्यान्न पाया गया जबकि माह सितम्बर 2021 के ऑनलाईन घोषणा पत्र के आधार पर पूर्व माह के केवल 70 किलो चावल को छोड़कर बचत का खाद्यान्न निरंक पाया गया। मौका जांच में स्टॉक एवं मूल्य सूची नहीं होना पाया गया। स्टॉक एवं वितरण पंजी अवलोकन हेतु ग्राम पंचायत एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त अनियमितताओं के कारण तत्कालिक रूप से संचालन प्रभारी ग्राम पंचायत खंधौरा को निलंबित कर दिया गया। अब इस उचित मूल्य के दुकान को मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह सकरिया से संलग्न किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही माह सितम्बर के ऑनलाईन घोषणा पत्र के अनुसार बचत खाद्यान्न की वसूली आर्थिक लागत मूल्य के आधार पर कुल छः लाख बारह हजार एक सौ नवासी रूपये तेईस पैसे संचालनकर्ता एजेंसी ग्राम पंचायत खंधौरा एवं विक्रेता श्री रामऔतार सिंह से किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है।

जांच प्रतिवेदन में संचालनकर्ता एजेंसी ग्राम पंचायत खंधौरा एवं विक्रेता श्री रामऔतार सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 5(14),11(5)(11),13(2),14(2) एवं 15 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

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