कलेंक्टर श्री सौरभ कुमार ने रायपुर जिला मेंआमजनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिकगतिविधियों पर आगामी आदेश तक आंशिक संशोधनकरते हुए आदेश जारी किया हैं। इस आदेश के तहतस्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें किन्तु राज्यशासन के निर्देशानुसार ओपन स्कूल/कॉलेजों में बाह्यएवं आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर-पुस्तिकाएँ जमा करनेसंबंधित विद्यार्थी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालनकरते हुये जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित प्राचार्यसुचारु व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगें। छात्रावास मेंकेवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास कीअनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्तपरीक्षाओं एवं ऑनलाइन शिक्षा को छोड़कर अन्यसमस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु कोचिंगक्लासेस उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत तथा एकसमय में अधिकतम 50 विद्यार्थियों की सीमा के साथउनके प्रचलित समय से रात 8 बजे तक खोले जासकेगें।
सभी कोचिंग क्लासेंस में मास्क धारण करना एवंफिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करानाकोचिंग संचालक हेतु अनिवार्य होगा। फिजिकलडिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने या भीड़-भाड़ की स्थितिनिर्मित होने पर अथवा राज्य शासन/इस कार्यालयद्वारा जारी निर्देशों का उल्लघन पाये जाने परनियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवसहेतु संबंधित संस्थान को सील करने की कार्यवाही कीजाएगी।


