रायगढ़ 04-01-2022
कोरोना वायरस ( कोविड- 19 ) एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन जारी किया गया है वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना / ओमिकान के रोकथाम हेतु निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं :
1. रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी । केवल लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया जावेगा ।
2. सभी स्कूल , आंगनबाड़ी केंद्र आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे ।
3. सभी पुस्तकालय , स्विमिंग पूल , जिम , सिनेमा घर एवं थियेटर बंद रहेंगे ।
4. सभी जुलूसों , रैलियों , सभाओं , सार्वजनिक समारोहों , सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / खेल आदि के सामूहिक आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा ।
5. रेस्टोरेंट एवं होटल क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ चालू रखने की अनुमति होगी ।
6. सभी सार्वजनिक स्थानों , भीड़ , बाजारों , दुकानों आदि में मास्क लगाना अनिवार्य होगा । दुकानदार एवं उनके कर्मचारियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा । मास्क नहीं पहनने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जावेगी ।